चंडीगढ़ फैशन टेक्नोलॉजी पार्क परियोजना को NCLT से हरी झंडी, क्रेडो एसेट्स का रिज़ॉल्यूशन प्लान मंजूर

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चंडीगढ़ | जन तक खबर: चंडीगढ़ ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (COPL) की लंबे समय से अटकी हुई ‘फैशन टेक्नोलॉजी पार्क’ परियोजना को लेकर हजारों निवेशकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के तहत मैसर्स क्रेडो एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड (SBP Group का हिस्सा) द्वारा प्रस्तुत रिज़ॉल्यूशन प्लान को औपचारिक मंजूरी दे दी है।

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद क्रेडो एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना का सफल समाधान आवेदक (Successful Resolution Applicant) घोषित किया गया है। अब इस अधूरी परियोजना के पुनर्विकास और संचालन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के पास होगी।

वर्षों के इंतजार के बाद निवेशकों को मिली बड़ी राहत

यह परियोजना पिछले कई वर्षों से कानूनी और वित्तीय बाधाओं के कारण ठप पड़ी थी। इसके कारण बड़ी संख्या में गृह खरीदारों और निवेशकों की पूंजी फंसी हुई थी। NCLT के इस निर्णय के बाद वर्षों से अपने आशियाने या रिफंड का इंतजार कर रहे लोगों को अब निश्चित दिशा और उम्मीद मिली है।

रिज़ॉल्यूशन प्लान में निवेशकों के लिए मुख्य प्रावधान

स्वीकृत समाधान योजना में निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए कई प्रमुख विकल्प और प्रावधान शामिल किए गए हैं:

  • फ्लैट का कब्जा: जो निवेशक परियोजना में अपने फ्लैट का पजेशन चाहते हैं, उन्हें निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात नियमानुसार कब्जा सौंपा जाएगा।
  • रिफंड का विकल्प: जो निवेशक परियोजना से बाहर निकलना चाहते हैं, उनके लिए रिज़ॉल्यूशन प्लान के तय नियमों के आधार पर राशि वापसी (रिफंड) का प्रावधान किया गया है।
  • मांगों का समावेश: CIRP प्रक्रिया के दौरान निवेशकों और उनके संगठनों द्वारा उठाई गई अधिकांश जायज मांगों को इस योजना में जगह दी गई है।

SBP Group संभालेगा कमान, निवेशकों ने जताया संतोष

परियोजना का निर्माण और विकास अब SBP Group से जुड़ी कंपनी क्रेडो एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। एसबीपी ग्रुप क्षेत्र में एक अनुभवी रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में जाना जाता है। NCLT के फैसले के बाद गृह खरीदारों और निवेशकों के संगठनों ने संतोष व्यक्त करते हुए इसका स्वागत किया है।

नोट: यह समाचार प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। समाधान योजना का क्रियान्वयन और आगामी प्रक्रियाएं संबंधित प्राधिकरणों एवं निर्धारित नियमों के अधीन होंगी।

Jantak khabar
Author: Jantak khabar

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