22 सितंबर से लागू होंगे GST सुधार, रोजमर्रा के सामान होंगे सस्ते

SHARE:

22 सितंबर 2025 से देशभर में नए GST सुधार लागू होंगे, जिन्हें ‘अगली पीढ़ी के GST सुधार’ कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं GST काउंसिल बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई।

इन बदलावों के तहत 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर केवल 5% और 18% के दो मुख्य टैक्स स्लैब रखे गए हैं। वहीं शराब और तंबाकू जैसे सिन गुड्स पर 40% का विशेष टैक्स लागू होगा।

सरकार का दावा है कि इस सुधार से देश का व्यापारिक माहौल और सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनेगा। 99% वस्तुएं अब 5% या उससे कम टैक्स स्लैब में आएंगी, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

इससे मिडिल क्लास, छोटे व्यापारी, किसान, युवा और महिलाएं सीधा लाभ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन इस सुधार को लागू करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

 

Jantak khabar
Author: Jantak khabar

5
पंजाब में आई भयंकर बाढ़ का ज़िम्मेदार आप किसे मानते हैं?

सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें

राज्य