पंजाब के इस जिले में जारी हुए कड़े आदेश, 7 नवंबर तक लागू रहीं ये प्रतिबंध

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होशियारपुर की जिला मेजिस्ट्रेट-सह-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कई सख्त पाबंदियां लागू की हैं।

📌 प्रमुख आदेश:

  1. प्रीगैबलिन कैप्सूल पर रोक
    • बिना लाइसेंस प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अधिक मात्रा में स्टॉक/विक्रय करने और डॉक्टर की पर्ची के बिना बिक्री करना पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई होगी।
  2. हथियार ले जाने और प्रदर्शन पर रोक
    • सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, शादी-पार्टी, मैरिज पैलेस आदि में हथियार ले जाना सख्त मना रहेगा। सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।
    • हथियार या हिंसा बढ़ाने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण पाबंदी।
  3. शहर व गांवों में निगरानी बढ़ाई जाएगी
    • मैरिज पैलेसों के मालिक जिम्मेदार होंगे कि आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार न लाए।
    • गांवों के सरपंचों को रात में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी शरारती तत्व अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके।
  4. अवैध हुक्का बार पर प्रतिबंध
    • हुक्का बारों में तंबाकू, सिगरेट, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल पूरी तरह से मना रहेगा।
  5. वीर्य का अनाधिकृत भंडारण व बिक्री पर रोक
    • अनधिकृत रूप से वीर्य (बोवाइन सीमन) का भंडारण, परिवहन, उपयोग या विक्रय निषिद्ध रहेगा।
    • यह पाबंदी केवल पशुपालन विभाग के मान्यता प्राप्त संस्थानों, मिल्कफेड, आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन सेंटर और संबंधित प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के सदस्य पर लागू नहीं होगी।

🗓️ ये सभी आदेश 7 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक माहौल बना रहे।

 

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Author: Jantak khabar

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