सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को देगी बढ़ावा, नई पॉलिसी से मिलेगी विशेष रियायतें – डिप्टी सीएम

Picture of Jantak khabar

Jantak khabar

FOLLOW US:

चंडीगढ़, 5 दिसंबर। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक- वाहनों के खरीददारों को विशेष प्रोत्साहन देगी ताकि उनके वाहन की अग्रिम लागत को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि “हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति –2022″ को अधिसूचित भी कर दिया है और अब लोग इस नीति का लाभ ले सकते हैं। डिप्टी सीएमजिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी हैने कहा कि नई ई-व्हीकल नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देनाइलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में रिसर्च और विकास को बढ़ावा देना है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए पूंजीगत सब्सिडीरोजगार सृजन सब्सिडीपेटेंट शुल्क प्रतिपूर्तिविद्युत शुल्क छूटस्टांप शुल्क प्रतिपूर्तिसीड एंड कन्वर्शन फण्ड इंसेंटिवएसजीएसटी प्रतिपूर्ति और जल उपचार प्रोत्साहन जैसे कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए और वाहन-खरीददारों की कीमत बारे चिंता को कम करने के लिए यह पॉलिसी एक अनुकूल बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंगस्वैपिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के लिए काफी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार रिसर्च एवं विकास गतिविधियों के महत्व को जानती है और यह मानती है कि इस क्षेत्र में रिसर्च पूरे इकोलॉजी तंत्र में बदलाव लाएगा। इसी कारण सरकार ने रिसर्च एवं विकास केंद्रों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है और राज्य में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने  17 नवंबर 2022 को “हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति –2022″ के तहत प्रोत्साहन राशि लागू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इलेक्ट्रिक वाहनोंमजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के निवेशकों और खरीददारों दोनों से इस पॉलिसी के तहत लाभ उठाने का आग्रह किया गया है।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पॉलिसी शुरू होने के बाद और ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च से पहले स्थापित इलेक्ट्रिक-वाहन की इकाइयां ऑनलाइन वेब पोर्टल लॉन्च होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक-वाहन मालिकजिन्होंने इस पॉलिसी के लॉन्च के बाद और ऑनलाइन प्रोत्साहन पोर्टल के लॉन्च से पहले हरियाणा में अपने वाहन का पंजीकरण कराया है तो वे भी लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

Jantak khabar
Author: Jantak khabar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5
पंजाब में आई भयंकर बाढ़ का ज़िम्मेदार आप किसे मानते हैं?

और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश
उत्तर प्रदेश
मनोरंजन