पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बड़े आदेश में कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता हीराबेन मोदी का AI जनरेटेड वीडियो तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए। यह आदेश अधिवक्ता विवेकानंद सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वीडियो प्रधानमंत्री और उनकी माता की गरिमा और निजता का उल्लंघन है।

यह वीडियो बिहार कांग्रेस द्वारा एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता के सपने देखते हैं और उनकी राजनीति पर संवाद होता है। इस वीडियो को लेकर देशभर में विवाद और राजनीतिक हंगामा मच गया। भाजपा नेताओं ने इसे घोर आपत्तिजनक बताया, जबकि कांग्रेस ने सफाई दी कि उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। कोर्ट ने फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलब किया है।

























