साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 28 अक्टूबर (Jantak Khabar)
जिला प्रशासन साहिबजादा अजीत सिंह नगर द्वारा विदेश में अध्ययन सेवाओं में engaged सलाहकार फर्मों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) श्रीमती गीतिका सिंह की अध्यक्षता में लाइसेंस प्राप्त फर्मों के संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके ये निर्णय लिए गए।
मुख्य निर्देश:
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सभी स्टाफ सदस्यों की उचित पुष्टि अनिवार्य
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पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की प्रामाणिकता
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कार्य के दौरान आधिकारिक पहचान पत्र प्रदर्शित करना
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नए लाइसेंस और नवीनीकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा
निगरानी व्यवस्था:
एडीसी गीतिका सिंह ने स्पष्ट किया कि फर्मों की पुष्टि केवल उपायुक्त द्वारा मनोनीत उप-विभागीय समितियों द्वारा ही की जाएगी, जिनमें संबंधित एसडीएम और डीएसपी शामिल होंगे।
संघ के साथ सहयोग:
कर्नल (सेवानिवृत्त) एस.पी. सिंह, अध्यक्ष, और श्री मनप्रीत सिंह तलवाड़, महासचिव, एसोसिएशन ऑफ लाइसेंस्ड एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया गया कि दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।
कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:
श्रीमती सिंह ने कहा कि जबकि जिला प्रशासन ईमानदार उद्यमियों को पूरा समर्थन देगा, अवैध सलाहकारों या ग्राहकों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपस्थिति:
इस अवसर पर एसडीएम मोहाली श्रीमती दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (जी) डॉ. अंकिता कंसल, और डीएसपी अजीत पाल सिंह सहित एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।

























