पंजाब सरकार ने प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया

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साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 27 अक्टूबर (JANTAK KHABAR)

पंजाब सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग ने निजी प्ले-वे स्कूलों और संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है।

नए नियमों की मुख्य विशेषताएं:

  • 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को ‘अर्ली चाइल्डकेयर एंड एजुकेशन’ सेवाएं प्रदान करने वाले सभी स्कूल

  • निजी प्ले-वे स्कूल और शिक्षण संस्थान

  • ईसीसीई (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन) क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं

पंजीकरण प्रक्रिया:
जिला कार्यक्रम अधिकारी, साहिबजादा अजीत सिंह नगर ने बताया कि संबंधित संस्थाओं को तुरंत कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एसएएस नगर, जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 मोहाली में संपर्क करना होगा।

कार्रवाई की चेतावनी:
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि बिना पंजीकरण के कोई भी प्ले-वे स्कूल संचालित पाया जाता है, तो इस संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाभ:
इस कदम से:

  • बच्चों की शिक्षा और देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी

  • सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित होगा

  • अपंजीकृत संस्थानों पर अंकुश लगेगा

  • माता-पिता को विश्वसनीय शिक्षण संस्थान चुनने में मदद मिलेगी

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Author: Jantak khabar

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