शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से नाबालिग किशोरी के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस थाना ढली क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ विवाह करने और शारीरिक शोषण करने के आरोप में एक 22 वर्षीय युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी की शिकायत पर की गई है।
अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिमला की 17 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान सामने आया कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने 11 फरवरी 2023 को उस समय मात्र 14 वर्ष 5 माह की किशोरी से विवाह किया था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि युवक की उम्र उस समय 20 वर्ष थी।
अब यह भी सामने आया है कि किशोरी ने 6 जनवरी 2024 को एक बच्ची को जन्म दिया है। अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर विवाह किया और यौन संबंध बनाए। यह मामला स्पष्ट रूप से बाल विवाह और यौन शोषण का गंभीर अपराध है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध विवाह हेतु प्रेरित करना), 376 (दुष्कर्म) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
ढली थाना पुलिस ने कहा है कि मामले की गहन जांच चल रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने एक बार फिर से बाल विवाह और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

























