नेपाल सरकार ने देश में सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसके तहत फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), लिंक्डइन, रेडिट, व्हाट्सऐप, स्नैपचैट सहित कुल 26 बड़े सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है।
यह कदम तब उठाया गया, जब सभी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित सात दिनों की समयसीमा में अपने प्लेटफॉर्म को सरकारी पंजीकरण में दर्ज कराने में नाकाम रहीं। सरकार ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि देश में काम करने वाले सभी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसियों के साथ पंजीकृत हों और अवांछित कंटेंट की निगरानी की जाए।

नेपाल सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है –
“सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले (Case No. 080-8-0012) में निर्देश दिया है कि सभी घरेलू और विदेशी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में संचालन से पहले संबंधित प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। सरकार के निर्णय (मंत्रिपरिषद) दिनांक 2082.05.09 के अनुसार, इसे लागू करने के लिए मंत्रालय ने 2082.05.12 को सार्वजनिक सूचना जारी की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पंजीकरण के लिए सात (7) दिन की समयसीमा दी गई थी। जो प्लेटफॉर्म निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराएंगे, उन्हें नेपाल में अवरुद्ध कर दिया जाएगा। पंजीकरण होते ही उन्हें पुनः सक्रिय भी किया जाएगा।”
इस आदेश के बाद नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग फिलहाल अस्थायी रूप से बंद हो गया है। ऐसे में नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सरकार की मंशा अवैध या अवांछित कंटेंट पर नियंत्रण रखने की बताई जा रही है।

























