चंडीगढ़, 06 नवंबर 2025 – पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं गुरदासपुर से सांसद राजा वरिंग को एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री बुटा सिंह से जुड़े एक मामले में उपचुनाव पूर्ण होने तक अदालत में पेश होने से छूट प्रदान की है।
फ़ाजिल्का की एक अदालत ने यह छूट तब दी है जब श्री वरिंग ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि वह वर्तमान में पंजाब के घनौर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव की प्रचार अवधि में सक्रिय रूप से शामिल हैं और यह चुनाव ११ नवंबर को होना है। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि चुनावी दायित्वों के कारण वह निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं।
अदालत ने उनकी इस अर्जी को स्वीकार करते हुए अब उनकी अगली पेशी की तारीख १६ दिसंबर २०२५ निर्धारित की है। यह मामला वर्ष २०१२ की एक घटना से संबंधित है, जब राजा वरिंग पर आरोप लगे थे कि उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बुटा सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया था।
इस निर्णय से श्री वरिंग को घनौर उपचुनाव में पार्टी की मुहिम को पूरी तरह से समर्पित होने का अवसर मिलेगा। यह चुनाव पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता स्वर्गीय श्री विजय इंदर सिंगला के निधन के बाद रिक्त हुई सीट के लिए हो रहा है।

























