#मोहम्मदजुबैर #jantakkhabar *सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एक मामले में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी है.*
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जुबैर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अब जुबैर को मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने जुबैर को यह भी आदेश दिया कि वह सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए और अदालत द्वारा फिर से सुनवाई होने तक इस मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट न करें। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आज यहां ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जुबैर ने अपनी याचिका में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने और जमानत की मांग की थी।
मोहम्मद जुबैर पर क्या आरोप हैं?
जुबैर को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 295 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
बाद में उन पर आईपीसी 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के तहत आरोप लगाए गए।