साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 9 अक्टूबर, 2025:

दिवाली 2025 – पटाखा नियम
जिला प्रशासन ने आज दिवाली सीजन में पटाखों की बिक्री के लिए 44 अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए एक पारदर्शी ड्रॉ की प्रक्रिया पूरी की। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल की अगुआई में हुए इस ड्रॉ में जिले भर से मिले 1260 आवेदनों में से 44 lucky applicants को लाइसेंस allocated किए गए।
मुख्य बिंदु:
📍 लाइसेंस आवंटन:
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मोहाली और बनूड़: 18 लाइसेंस (1042 आवेदन)
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खरड़, कुराली और नया गाँव: 8 लाइसेंस (19 आवेदन)
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डेराबस्सी: 6 लाइसेंस (187 आवेदन)
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लालड़ू और जीरकपुर: 12 लाइसेंस (12 आवेदन – बिना ड्रॉ)
🛍️ बिक्री की तारीखें:
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18-20 अक्टूबर: सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक
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5 नवंबर (गुरुपर्व): सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक
🎇 पटाखा फोड़ने के समय:
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दिवाली (20 अक्टूबर): रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक
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गुरुपर्व (5 नवंबर): सुबह 4:00-5:00 बजे और रात 9:00-10:00 बजे
⚠️ खास निर्देश:
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जिले में केवल 13 निर्धारित स्थानों पर ही पटाखा बिक्री allowed है
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बिना लाइसेंस पटाखा बेचना या भंडारण करना illegal है
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निर्धारित समय से पहले या बाद में पटाखा फोड़ने पर action
डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि “पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए हमने पूरी पारदर्शिता के साथ यह प्रक्रिया पूरी की है। जिले में कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों का ध्यान रखा गया है।”

अधिक जानकारी के लिए:
जिला प्रशासन की वेबसाइट: www.sasnagar.nic.in
पर सभी निर्धारित स्थानों और शर्तों की detailed जानकारी उपलब्ध है।
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